*फलों के एकत्रीकरण एवं पैकेजिंग के लिये शहर के सात स्कूल, गार्डन तथा अन्य संस्थाओं का अधिग्रहण*

*फलों के एकत्रीकरण एवं पैकेजिंग के लिये शहर के सात स्कूल, गार्डन तथा अन्य संस्थाओं का अधिग्रहण*
इंदौर 14 मई, 2020
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इंदौर में भुगतान के आधार पर कॉम्बोपैक में फल विक्रय की व्यवस्था के लिये फलों के एकत्रीकरण एवं पैकेजिंग हेतु शहर के सात स्कूल,गार्डन तथा अन्य संस्थाओं के अधिग्रहण करने के आदेश जारी किये हैं। 
 इस संबंध में जारी आदेशानुसार जिन संस्थाओं को अधिग्रहित किया गया है,उनमें मालवा इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी पलासिया चौराहा बायपास रोड, एकायना स्कूल बायपास रोड, ग्रेटर बाबा गार्डन एयरपोर्ट रोड, गोल्डर लीव्स बायपास रोड, ड्रीमवर्ल्ड नैनोद रोड गोमटगिरी के पास, सिल्वर पार्क सिल्वर स्प्रिंग के सामने बायपास रोड तथा कार ओ बार इंदौर-देवास बायपास बेस्ट प्राईस के सामने इंदौर शामिल है।
 आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, द एपेडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जायेगी।