हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
इंदौर। हत्या के दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि न्यायालय प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री विकास चन्द्र मिश्र डॉ.अंबेडकर नगर (महू) द्वारा थाना बडगोंदा के प्रकरण क्रमांक 37/2017 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण कालू पिता नरसिंह, एवं राजेश उर्फ भय्यू उर्फ राजा पिता नरसिंह निवासी मदरसा मैदान पीथमपुर जिला धार को दोषी पाते हुए धारा धारा 302/34 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से तथा धारा 25 आमर््स एक्ट में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आनन्द नेमा द्वारा की गई। 
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता तुलसीराम के द्वारा 1 अगस्त 20 16 के थाना बडगोंदा में इस आशय की सूचना दी कि वह अंबिका कोल्ड स्टोरेज के पीछे गवली पलासिया में एक गोदाम में अपनी पत्नी के साथ निवास करता था । घटना दिनांक को जब वह अर्जुन के साथ घांस काटने जा रहा था तभी हरिनारायण व रामलाल के खेत के किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पडा हुआ था। उस मृतक व्यक्ति की पहचान लक्ष्मण के रूप में की गई। घटना की सूचना उसके द्वारा रामलाल को दी गई और उनके साथ थाने पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। उक्त सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामले को अनुसंधान में ले लिया गया। पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।